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CG NEWS: रायपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश: बिना रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ठेकेदारों को भुगतान

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CG NEWS: रायपुर। जिले में चल रहे शासकीय एवं अर्द्धशासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे गौण खनिजों (Minor Minerals) को लेकर कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी निर्माण कार्य में रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र (Royalty Clearance Certificate) के बिना ठेकेदारों को अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

CG NEWS: यह आदेश खनिज संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों की रॉयल्टी राशि संबंधित विभागों द्वारा ठेकेदार के बिल से काटकर सुरक्षित रखी जाएगी।

 

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CG NEWS: ठेकेदारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

CG NEWS: निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को उपयोग किए गए खनिज की वैध अभिवहन पारपत्र (Transit Pass) के साथ आवेदन कर खनिज शाखा से रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद ही विभाग द्वारा काटी गई राशि वापस की जा सकेगी और अंतिम देयक का भुगतान किया जाएगा।

 

CG NEWS: यदि ठेकेदार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 ख के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


CG NEWS: बाजार दरों के अनुसार होगी रॉयल्टी कटौती

खनिज शाखा द्वारा जिले के गौण खनिजों की बाजार मूल्य दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

खनिज का नाम बाजार मूल्य (प्रति इकाई)
निम्न श्रेणी चूनापत्थर / डस्ट ₹400 प्रति टन
साधारण पत्थर ₹460 प्रति घन मीटर
फ्लैग स्टोन ₹520 प्रति घन मीटर
रेत / बजरी ₹280 प्रति घन मीटर
मुरूम मिट्टी (ईंट / व्यवसायिक उपयोग) ₹250 प्रति घन मीटर
सामान्य मुरूम ₹230 प्रति घन मीटर

CG NEWS: बिना सर्टिफिकेट भुगतान किया तो अधिकारी पर कार्रवाई

CG NEWS: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के बिना किसी ठेकेदार को अंतिम भुगतान किया जाता है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी।

CG NEWS: निर्माण कार्य की प्रकृति के अनुसार:

  • बड़े कार्यों में प्रत्येक तीन माह में ठेकेदार से रॉयल्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  • छोटे कार्यों में कार्य समाप्ति के तुरंत बाद एक माह की समय-सीमा में नोटिस जारी कर सर्टिफिकेट मंगवाना होगा।

CG NEWS: कलेक्टर कार्यालय ने कहा – निर्देशों का सख्ती से पालन करें

आदेश के अंत में सभी निर्माण विभागों को निर्देशित किया गया है कि शासन के इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। जिले में यह दरें और प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी।

CG NEWS: यह आदेश शासन द्वारा खनिजों की पारदर्शी उपयोगिता सुनिश्चित करने और राजस्व हानि रोकने के लिए उठाया गया एक सख्त कदम है। इससे न सिर्फ खनिज माफिया पर लगाम लगेगी, बल्कि निर्माण कार्यों में नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

 

 

 

 

 

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