CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा : अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
CG NEWS : मामला थाना कापू क्षेत्र के ग्राम जगाल मौहा का है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश यादव ने 5 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी प्रेम साय एक्का अपनी दूसरी पत्नी इन्द्रो बाई को डंडे से बेरहमी से पीट रहा था।
अगले दिन सुबह महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचने पर मृतका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि मारपीट के कारण ही उसकी जान गई।
CG NEWS : मामले की जांच तत्कालीन विवेचना अधिकारी बृज किशोर गिरी ने की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
CG NEWS : इस प्रकरण में राज्य की ओर से राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आया है कि कापू क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं के पीछे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एक बड़ा कारण बन रही है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का सेवन लगातार बढ़ रहा है।











