CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा: अपर सत्र न्यायाधीश श्री अभिषेक शर्मा ने लैलूंगा थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लेदाराम उर्फ लेद्दा राम तिर्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
CG NEWS : मामले का संक्षिप्त विवरण
CG NEWS : यह घटना 1 अगस्त 2022 की है, जब थाना लैलूंगा क्षेत्र के मसीह तिर्की ने पुलिस को सूचना दी कि उसके खेत में धान की रोपाई के लिए मृतक ईरनीयुस तिर्की और उसकी पत्नी सुकांति तिर्की को बुलाया गया था। काम के बाद सभी ने खाना खाया और रात करीब 9 बजे मसीह अपने परिवार के साथ सोने चला गया।
CG NEWS : इसी दौरान रसोई में मृतक ईरनीयुस, आरोपी लेदाराम और उसकी पत्नी सूखनी तिर्की मौजूद थे। वहीं जमीन के पुराने विवाद को लेकर लेदाराम और ईरनीयुस के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर लेदाराम ने धारदार टांगी से ईरनीयुस के सिर और चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
CG NEWS : मसीह तिर्की की सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 232/2022** के तहत हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
CG NEWS : न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय
CG NEWS : मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान दर्ज किए और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी लेदाराम तिर्की को दोषी पाया और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
CG NEWS : मृतक के परिजनों को मुआवजे की अनुशंसा
CG NEWS : अदालत ने इस निर्णय के साथ मृतक ईरनीयुस तिर्की के परिजनों को **₹1,00,000 की क्षतिपूर्ति** देने की अनुशंसा की है। इस संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को सूचना भेजी गई है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी करते हुए न्यायालय में प्रभावी पक्ष रखा।











