CG NEWS : घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने बलात्कार और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी आशीष कुमार डनसेना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे मारपीट और बलात्कार की धाराओं में अलग-अलग सजाएं और अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
CG NEWS : मामला थाना कापू क्षेत्र के अंतर्गत 8 अप्रैल 2022 की एक घटना से जुड़ा है। मृतिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह गांव के एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। वहीं, आरोपी ने पहले गाली-गलौज की, फिर मारपीट करते हुए गंभीर चोट पहुंचाई। इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई।
CG NEWS : पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृत्यु से पूर्व पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कापू थाना प्रभारी ने धारा 376, 302 और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की। जांच में सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मृतिका को जबरदस्ती ले जाते हुए भी दिखाई दिया।
CG NEWS : सभी साक्ष्यों और बहसों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या के लिए आजीवन कारावास, बलात्कार के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास और मारपीट के लिए एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी की।











