बिलासपुर। Bilaspur Judge Assault Case: न्यायधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकिशोर नगर में जन्मदिन के जश्न के दौरान आधी रात को भारी हंगामा और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात तेज आवाज में नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने का विरोध करना महासमुंद के कुटुंब न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश और उनके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि जब न्यायाधीश ने देर रात फैलाए जा रहे शोर-शराबे का विरोध किया, तो जश्न मना रहे लोगों ने उनके और उनके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी पत्नी और साले को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी अभय बरुआ समेत अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 31 अक्टूबर की रात की है। महासमुंद के कुटुंब न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी अपने परिवार के साथ सरकंडा के राजकिशोर नगर स्थित अपनी ससुराल पहुंचे थे। आरोप है कि रात करीब 11 बजे अचानक सड़क पर अत्यधिक तेज आवाज में नगाड़े बजने शुरू हो गए और पटाखे फोड़े जाने लगे। करीब 45 मिनट तक लगातार चले इस शोर-शराबे और आतिशबाजी से घर के भीतर मौजूद छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हो गए।
अत्यधिक शोर की वजह जानने और स्थिति संभालने के लिए जब न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी घर से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि गली में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर किसी का जन्मदिन मना रहे थे। आरोप है कि जब न्यायाधीश ने शालीनता से देर रात इतनी तेज आवाज में नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने से मना किया, तो वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और बात गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हाथापाई तक पहुंच गई।
दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के मुताबिक, विवाद बढ़ता देख जब न्यायाधीश के परिजन बीच-बचाव करने के लिए पहुंचे, तो उपद्रवियों ने उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की। इस हिंसक घटना में न्यायाधीश की पत्नी आकांक्षा प्रफुल्ल के हाथ में चोट आई, जबकि उनके साले अभिषेक भारद्वाज के सिर, सीने और गले में गंभीर चोट लगने की शिकायत की गई है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट की इस धक्का-मुक्की के दौरान उनके कपड़ों के बटन फट गए और चश्मे भी टूट गए या जबरन निकाल लिए गए।
घटना के तुरंत बाद पीड़ित न्यायाधीश ने सरकंडा पुलिस थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अभय बरुआ और उसके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सरकंडा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।