CG NEWS : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व राज्य सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
CG NEWS : हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।
CG NEWS : गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी। इसी के चलते उन्होंने ईओडब्ल्यू के मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
CG NEWS : आज हुई सुनवाई में राज्य शासन की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुका है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अपने प्रकरण में उन्हें हिरासत में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत विशेष अदालत में आवेदन दिया है। ऐसे में उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।













