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भोपाल में सोशल मीडिया पर सख्त पहरा! भड़काऊ पोस्ट, लाइक और फॉरवर्ड पर भी होगी जेल

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Bhopal Social Media Police Action 2026 : भोपाल। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाया है। अगले दो महीनों तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सभी प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी भी तरह की भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

धारा-163 लागू, उन्माद फैलाने पर सख्त कार्रवाई

भोपाल में धार्मिक या जातिगत उन्माद फैलाने वाली किसी भी पोस्ट पर धारा-163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि माहौल खराब करने वाली गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड भी अब अपराध

पुलिस के अनुसार अब सिर्फ पोस्ट डालना ही नहीं, बल्कि किसी आपत्तिजनक या भड़काऊ कंटेंट को लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।
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ग्रुप एडमिन भी होंगे जिम्मेदार

व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में अगर कोई गलत या भड़काऊ संदेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन पर भी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में एडमिन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त नजर

पुलिस ने साफ किया है कि अफवाह फैलाने और भीड़ जुटाने वाले संदेशों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत ट्रैक कर कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर 2 महीने की निगरानी

भोपाल पुलिस अगले दो महीनों तक सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है जो लगातार मॉनिटरिंग करेगी।

पुलिस की अपील: जिम्मेदारी से करें उपयोग

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें और किसी भी भ्रामक या भड़काऊ सामग्री को शेयर न करें, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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