[Nishaanebaz News] Bhopal News: भोपाल। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मछली की बिक्री और पशु वध को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम ने अगस्त से अक्टूबर के बीच 7 ऐसे दिन तय किए हैं, जब शहर में मांस-मछली की दुकानें बंद रखना अनिवार्य होगा। इन दिनों पशु वध पर भी रोक रहेगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित तारीखों पर दुकान खुली मिलने या मांस-मछली की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के निर्देश के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ मौके पर मौजूद मांस-मछली और अन्य संबंधित सामान जब्त किया जा सकता है। इसलिए निर्धारित तारीखों पर कारोबारियों को नगर निगम के आदेश का पालन करना होगा।
राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों पर रहेगी रोक
Bhopal News: नगर निगम ने अगस्त से अक्टूबर के बीच आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित दिनों की सूची जारी की है। इन तारीखों पर मांस-मछली की बिक्री के साथ पशु वध भी प्रतिबंधित रहेगा।
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इन 7 तारीखों पर बंद रहेंगी दुकानें
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 4 सितंबर – जन्माष्टमी
- 14 सितंबर – गणेश चतुर्थी
- 22 सितंबर – डोल ग्यारस
- 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
- 26 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
दुकान खुली मिली तो लाइसेंस पर कार्रवाई
Bhopal News: नगर निगम ने लाइसेंसी मांस-मछली विक्रेताओं को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। प्रतिबंधित दिन पर दुकान खुली मिलने, मांस-मछली की बिक्री करने या पशु वध किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के तहत लाइसेंस निरस्त करने और मौके से सामान जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
दुकानदारों को पहले से दी जाएगी जानकारी
Bhopal News: नगर निगम की ओर से संबंधित दुकानदारों को प्रतिबंधित तारीखों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे समय रहते अपनी दुकानें बंद रखने की व्यवस्था कर सकें। नगर निगम का उद्देश्य राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों के दौरान जारी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना है।
त्योहारों के दौरान नियमों का पालन जरूरी
नगर निगम के मुताबिक, निर्धारित प्रतिबंध धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में संबंधित व्यापारियों को इन तारीखों पर बिक्री और पशु वध से पूरी तरह दूर रहना होगा।
Bhopal News: भोपाल नगर निगम ने साफ किया है कि निर्धारित 7 दिनों में नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे प्रतिबंधित तारीखों की सूची ध्यान से देखें और नगर निगम के निर्देशों का पालन करें।




