Ayodhya gang rape case : अयोध्या गैंगरेप केस: सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, सहआरोपी राजू खान को 20 साल की सजा

Ayodhya gang rape case : अयोध्या। चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में POCSO कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि मामले में सह आरोपी राजू खान को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Ayodhya gang rape case : यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज हुआ था, जब एक नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई थी। घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

Ayodhya gang rape case : जांच के दौरान दोनों आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराया गया। कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार मोईद खान का डीएनए पीड़िता से मेल नहीं खाया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव पाया गया। इसी आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त करते हुए राजू खान को गंभीर अपराध का दोषी माना।

Ayodhya gang rape case : हालांकि बाइज्जत बरी होने के बावजूद मोईद खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। उसके खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिस कारण उसे अभी जेल में रहना होगा। उल्लेखनीय है कि मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी, जो उस समय काफी चर्चा में रही थी।

Ayodhya gang rape case : इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया और डीएनए साक्ष्य की अहमियत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के निर्णय से जहां एक ओर दोषी को सख्त सजा मिली है, वहीं दूसरी ओर निर्दोष को राहत मिलने का संदेश भी सामने आया है।

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