Ambikapur News : अंबिकापुर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
Ambikapur News : घटना 4 दिसंबर 2024 की है जब लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम दोरना लोहारपारा में आरोपी धनसाय कोरवा ने अपने ससुर दशरू उर्फ केरे कोरवा को आग लगाकर मार डाला था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने धारा 351 बीएनएसएस 2023 के तहत अपना परीक्षण करवाते हुए खुद को निर्दोष बताया और झूठा फंसाए जाने की बात कही। धनसाय का कहना था कि घटना के समय यानी 3 दिसंबर की शाम या रात को वह अपने ससुर के साथ नहीं था और उसे नहीं पता कि ससुर कैसे जले।
Ambikapur News : हालांकि, आरोपी की ओर से किसी भी गवाह की पेशी नहीं करवाई गई। वहीं, मृतक दशरू ने अपने मृत्यु कालिक बयान में स्पष्ट रूप से आरोपी धनसाय पर कपड़े में आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया था। उसने बताया था कि आरोपी ने पहले उसके कुछ कपड़े लपेटे और फिर माचिस से आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश की। इसी आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मौत आरोपी द्वारा आग लगाने से हुई।
Ambikapur News : न्यायाधीश ने आरोपी धनसाय को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।











