Friday, August 14, 2026
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Ambikapur IPS Bribe Case: IPS पर 1 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप: जानिए IG क्या बोले

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Ambikapur IPS Bribe Case
Ambikapur IPS Bribe Case

Ambikapur IPS Bribe Case: अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर साइबर थाने में दर्ज एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में प्रशिक्षु IPS अधिकारी राहुल बंसल पर एक करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के आरोपों के बाद मामला CBI कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि, सरगुजा रेंज IG दीपक झा ने स्पष्ट किया है कि अब तक की पुलिस जांच में राहुल बंसल के खिलाफ रिश्वत मांगने या शिकायत में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।

Ambikapur IPS Bribe Case: मामले में अलग-अलग राज्यों से अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए उससे एक करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

Ambikapur IPS Bribe Case: जांच प्रभावित न हो, इसलिए ASI और आरक्षक लाइन अटैच

IG दीपक झा के मुताबिक, मामले की निष्पक्ष जांच और किसी भी तरह के प्रभाव से बचने के लिए साइबर थाने में पदस्थ ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और शिकायत में बताए गए मोबाइल नंबरों की जांच अभी जारी है। जांच में जिस व्यक्ति के खिलाफ जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार के खिलाफ अंबिकापुर साइबर रेंज थाने में करीब 20.15 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले की जांच के दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए अंबिकापुर CSP और प्रशिक्षु IPS राहुल बंसल ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपए की मांग की।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए IPS अधिकारी तक पहुंचाई गई थी। आरोप में ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को कथित मध्यस्थ बताया गया है। शिकायतकर्ता ने बातचीत के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।

Ambikapur IPS Bribe Case: CBI कोर्ट में दायर किया परिवाद

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने पहले CBI निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उसने दिल्ली स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट में धारा 175(3) के तहत परिवाद दायर किया।

शिकायत में प्रशिक्षु IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 308 और 351 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस शिकायत पर CBI कोर्ट ने तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Ambikapur IPS Bribe Case: IG बोले- IPS के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं

सरगुजा रेंज IG दीपक झा के मुताबिक, शिकायत में जिन मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, वे राहुल बंसल के नंबर नहीं हैं। वहीं वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज को भी पुलिस ने राहुल बंसल की आवाज नहीं माना है।

Ambikapur IPS Bribe Case: IG ने कहा कि अब तक की जांच में प्रशिक्षु IPS अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने या शिकायत में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। हालांकि, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच जारी रखी है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

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