Surajpur News: सूरजपुर। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। वहीं प्रधान आरक्षक उदय सिंह पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
Surajpur News: दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। 13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले चौपाटी में विवाद के दौरान आरोपी कुलदीप साहू पर प्रधान आरक्षक तालिब शेख पर गर्म तेल फेंकने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।
Surajpur News: तलाश के दौरान कुलदीप पर पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश का भी मामला सामने आया। इसी बीच वह महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक के किराए के मकान में पहुंचा। घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बाद पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। बाद में दोनों के शव शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर बरामद हुए थे। कोर्ट में पेशी के दौरान कुलदीप साहू का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह कथित तौर पर वीडियो बनाने की बात करता नजर आया।






