निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश के रीवा जिले में बीहर नदी के दोनों किनारों पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर ने शाही बिल्डर्स और शांति विला डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
तीन कॉलोनियां घोषित अवैध
जांच के आधार पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मढ़ी और करहिया में विकसित तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। इन कॉलोनियों में रिवर फेसिंग प्लॉट और बंगलों का लालच देकर लोगों को जमीन बेची जा रही थी।
नदी का प्रवाह प्रभावित कर किया निर्माण
प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि बिल्डर्स ने नियमों को दरकिनार करते हुए बीहर नदी के किनारों में फीलिंग कर कॉलोनियां विकसित कीं, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर भी असर पड़ा।
इन पर दर्ज होगी एफआईआर
इस मामले में शाही बिल्डर्स की मालिक शाहीन बेगम और आमरीन अंसारी के साथ ही शांति विला डेवलपर्स के मालिक उपेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
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SDM को बनाया गया प्रशासक
कलेक्टर ने इन कॉलोनियों के खसरे में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और एसडीएम हुजूर को इनका प्रशासक नियुक्त किया गया है।
जांच के लिए समिति गठित
मामले की गहन जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें टीएनसीपी, पीडब्ल्यूडी और एसडीएम शामिल हैं। यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अवैध कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहरी क्षेत्रों के आसपास अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले अनरजिस्टर्ड कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।











