Chhattisgarh Property Guideline Rates : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण जिलों—रायगढ़, बालोद और महासमुंद में संपत्तियों की संशोधित गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। यह नई दरें शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार, जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग को देखते हुए भेजे गए संशोधित प्रस्तावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का गहन परीक्षण किया गया। बैठक में पाया गया कि 20 नवंबर 2025 से लागू पुरानी दरों में कुछ क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के आधार पर सुधार की आवश्यकता थी। इन संशोधनों के बाद अब रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में संपत्ति का मूल्यांकन अधिक तार्किक और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। नई दरों के लागू होने से अब रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी इन्हीं संशोधित दरों के आधार पर तय की जाएगी।
शासन ने आम नागरिकों और संपत्ति से जुड़े हितधारकों को सलाह दी है कि वे संपत्ति की खरीद-बिक्री से पूर्व नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर लें। ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में भी नई दरों को अपडेट कर दिया गया है, ताकि डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्री कराने वालों को सही मूल्यांकन प्राप्त हो सके।
राज्य शासन के अनुसार, अन्य जिलों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है और जल्द ही राज्य के शेष जिलों के लिए भी संशोधित गाइडलाइन दरें जारी की जा सकती हैं। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में स्पष्टता लाने और राजस्व संग्रहण को व्यवस्थित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। शासन का मुख्य उद्देश्य संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को स्थानीय विकास और बाजार भाव के अनुरूप बनाना है।













