Coal Scam: रायपुर। कोयला घोटाले से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ईओडब्ल्यू-एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया है। यह आदेश 28 जनवरी 2026 को विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
Coal Scam: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने लंबी अवधि तक न्यायिक हिरासत झेली है और अधिकांश मामलों में अब तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उन्हें निरंतर हिरासत में रखना उचित नहीं है।
Coal Scam: सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत
Coal Scam: पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोयला और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने नियमित कर दिया है।
सौम्या चौरसिया को—
* ईओडब्ल्यू-एसीबी के कोयला प्रकरण में
* ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में
* डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में
लंबी न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिली थी, जिसे अब बरकरार रखा गया है।
इन आरोपियों को भी राहत**
सुप्रीम कोर्ट ने जिन अन्य आरोपियों की जमानत बरकरार रखी है, उनमें शामिल हैं—
रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई,
हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप नायक,
वीरेंद्र जायसवाल (मोंटू), रजनीकांत तिवारी,
दीपेश टोंक, राहुल सिंह, शिवशंकर नाग,
रोशन सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी,
लक्ष्मीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय,
निखिल चंद्राकर, नवनीत तिवारी,
राधेश्याम मिर्झा, वीरेंद्र राठौर,
भुवनेश्वर सिंह राज, भरोसा राम ठाकुर,
मनोज द्विवेदी और माया वेरियर।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तें बरकरार
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के साथ लगाई गई सभी शर्तें यथावत रहेंगी—
सभी आरोपी अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे
बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे
सुनवाई से पहले ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे
पुलिस को पूरा सहयोग देना होगा
जांच में बाधा नहीं डाल सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि—“लंबे समय तक बिना ट्रायल किसी व्यक्ति को जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।”साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। जयचंद कोशल का मामला अलग -जयचंद कोशल से जुड़ा एक अलग मामला 29 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।













