इंदौर : इंदौर में जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस संचालित पानी फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। 7 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सील किया गया, कई खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए।
बिना लाइसेंस चल रही पानी फैक्ट्री पर प्रशासन की कार्रवाई
इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिना वैध लाइसेंस के संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।
7 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर किया गया सील
जांच के दौरान फैक्ट्री परिसर से करीब 7 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 57 हजार 650 रुपये बताई जा रही है। संबंधित फैक्ट्री त्रिवेंटा इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित की जा रही थी, जहां बिना लाइसेंस पानी की बोतलों का निर्माण और पैकेजिंग की जा रही थी।
Read More : M.P Crime : ईरानी डेरे के 14 आरोपियों की जमानत पर संकट, मृत व्यक्ति को जमानतदार बनाने का खुलासा
नमूनों को भेजा गया भोपाल लैब
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्रवाई के दौरान लिए गए सभी खाद्य एवं पेय पदार्थों के नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है, जहां उनकी विस्तृत जांच की जाएगी।
रेस्टोरेंट और टिफिन सेंटर की भी जांच
इसी अभियान के तहत सांवरिया किचन एवं टिफिन सेंटर से तुअर दाल और मिक्स वेज सब्जी के नमूने लिए गए। वहीं बर्गर किंग रेस्टोरेंट में चिकन बर्गर में कॉकरोच मिलने की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई और आवश्यक सैंपल एकत्र किए गए।
खाद्य मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।












