CG NEWS : पत्नी की गला दबाकर हत्या, कोर्ट ने सुनाया पति और जेठ को उम्रकैद

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CG NEWS : कोरबा : उरगा थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने वाले पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

CG NEWS : घटना 10 मई 2024 की है, जब तरदा गांव में 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे का शव उसके घर के म्यार में फांसी पर लटका मिला था। इस बारे में पुलिस को जानकारी खुद उसके पति और जेठ ने दी थी। दोनों ने दावा किया था कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली है।

CG NEWS : हालांकि, घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को फांसी की रस्सी की ऊंचाई संदिग्ध लगी, जिससे हत्या की आशंका पैदा हुई। आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शादी के बाद से ही राजू और मनोज, सुनीता से पैसों की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर दोनों ने मिलकर पहले उसकी गला दबाकर हत्या की और फिर मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया।

CG NEWS : मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से पीड़िता के परिजनों को न्याय मिला है।

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