Indian Railway News : बिलासपुर हादसे के बाद रेलवे सख्त! वर्दी में वीडियो-रील बनाना पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर सख्ती

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नई दिल्ली : दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने कर्मचारियों के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। ड्यूटी के दौरान रील, वीडियो, ब्लॉग या फोटो बनाने की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभाग ने नया नियम लागू कर दिया है। रायपुर रेल मंडल में लगातार सामने आ रहे सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के मामलों के बाद रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ा आदेश जारी किया है।

ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग पर पूर्ण प्रतिबंध
नए आदेश के तहत कोई भी कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग कर वीडियो, रील, फोटो या ब्लॉगिंग नहीं कर सकेगा।
इसके साथ ही यह प्रतिबंध सिर्फ रेलवे परिसर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि—

  • वर्दी में
  • स्टेशन परिसर
  • कार्यशाला
  • ट्रेन
  • यार्ड
  • कंट्रोल रूम
  • कार्यालय

किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र
— में भी किसी तरह की रिकॉर्डिंग पर सख्त मनाही होगी।

रेल प्रशासन ने साफ किया है कि ड्यूटी समय में सोशल मीडिया कंटेंट बनाना रेलवे की सुरक्षा और संचालन मानकों के खिलाफ है।

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नॉन-ऑपरेशनल एरिया में भी मोबाइल उपयोग पर सीमाएं
रायपुर रेल मंडल ने स्पष्ट किया है कि गैर-परिचालन क्षेत्र (non-operational areas) में भी कर्मचारी अवकाश के समय मोबाइल का उपयोग केवल व्यक्तिगत और जरूरी बातचीत के लिए ही कर सकेंगे।इस दौरान भी किसी तरह के वीडियो या फोटो बनाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा आधिकारिक संसाधनों—जैसे यूनिफॉर्म, ऑफिस प्रॉपर्टी, रेलवे इक्विपमेंट—का उपयोग कर सोशल मीडिया कंटेंट बनाना नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

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हालिया घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन का सख्त कदम
हाल ही में बिलासपुर रेल हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे। इसी बीच एक रेलवे कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान कंटेंट क्रिएशन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह ट्रेन संचालन के बीच रील बनाते दिखाई दिया।
इन घटनाओं ने रेलवे प्रशासन को सुरक्षा और अनुशासन पर पुनः कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया।

इसी कारण SECR ने सभी जोन और मंडलों को निर्देश भेजकर स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग, रील या ब्लॉग बनाना तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इस जारी आदेश में कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय जांच शुरू की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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