MP Helmet Rule : भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आज से पूरे प्रदेश में हेलमेट पहनना दोपहिया चालकों और पीछे बैठने वालों दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिना हेलमेट पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे।
MP Helmet Rule : प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में की जाएगी। भोपाल में पुलिस ने 18 प्रमुख स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं, जहां दोपहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल चालान काटने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
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आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 14,791 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश मामलों में दोपहिया सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में लगभग 80 प्रतिशत चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं।
पुलिस ने साफ किया है कि अब किसी को भी बिना हेलमेट सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। चालान की राशि भी पहले से अधिक रखी गई है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।











