Sunday, August 16, 2026
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CG NEWS : हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर जताई सख्ती, PWD और NHAI से जवाब तलब – जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश

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CG NEWS : बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों और लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने PWD और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे खराब सड़कों की मरम्मत के लिए जल्द ठोस कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों की जान जोखिम में न आए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी विभाग या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।

 

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CG NEWS : यह मामला तब सामने आया जब एक पिकअप वाहन के ब्रेक फेल हो जाने के कारण 19 लोगों की जान चली गई थी। चालक वाहन से कूद गया और गाड़ी 35 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबरें अखबारों में प्रकाशित होते ही कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लिया।

CG NEWS : PWD की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अंबिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा रोड (NH-343) की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार से 740 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। कार्य को तीन हिस्सों में बांटा गया है और मई 2025 में ठेका दे दिया गया है। हालांकि बारिश के चलते फिलहाल अस्थायी मरम्मत कार्य 2.81 करोड़ रुपये की लागत से जारी है। ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए भी प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली।

CG NEWS : NHAI ने जानकारी दी कि बिलासपुर, मुंगेली और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के 10 ब्लैक स्पॉट्स में से कई को हटाया जा चुका है। बिलासपुर के सेंदरी जंक्शन पर नई सर्विस रोड लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि लिमतरा मोड़ पर 3.98 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया है।

CG NEWS : कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कोरबा से रायपुर के बीच NH-130 पर स्थित पावर प्लांट्स की फ्लाई ऐश ढुलाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते। ट्रकों से उड़ने वाली राख दिन में भी दृश्यता खत्म कर देती है, जिससे हादसे होते हैं और मरम्मत कार्य भी खराब हो जाते हैं। साथ ही, आसपास के गांवों में श्वसन संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

CG NEWS : कोर्ट ने NTPC और CSPGCL को छोड़कर अन्य निजी पावर प्लांट्स—जैसे KSK महानदी, DB Power (बरादरहा), BALCO, SKS Power, ACB Power आदि से स्पष्टीकरण मांगा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी इस मामले में पक्षकार बनाते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की नियमित मॉनिटरिंग होगी और अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

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