CG NEWS : पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामला, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा – आरोप गंभीर, नहीं मिल सकती राहत

Sanjay Sahu
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CG NEWS : बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करोड़ों के सड़क निर्माण घोटाले और पत्रकार की हत्या के आरोपों में घिरे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, ऐसे में उसे नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।

CG NEWS : सड़क निर्माण में बड़ा फर्जीवाड़ा

CG NEWS : मामला केंद्र सरकार की सड़क आवश्यकता योजना (2009) के तहत स्वीकृत गंगालूर-मिरतुर मार्ग से जुड़ा है। यह प्रोजेक्ट 2015 में स्वीकृत हुआ था। 32 किमी सड़क को 16 हिस्सों में बांटकर अलग-अलग फर्मों को ठेका दिया गया। सुरेश चंद्राकर को भी काम मिला। काम की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि डामर की परत कुछ ही समय में उखड़ गई और जगह-जगह मुरुम-गिट्टी डालकर खानापूर्ति की गई। लागत 56 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ पहुंच गई।

CG NEWS : पत्रकार की हत्या में भी आरोपी

CG NEWS : ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का भी आरोप है। 1 जनवरी 2025 को मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई थी। आरोपियों ने डिनर पर बुलाकर पहले पीटा, फिर गला घोंटा और रॉड से सिर पर वार किया। शव को एक सेप्टिक टैंक में छिपाया गया।

CG NEWS : गिरफ्तारी और जांच

CG NEWS : पुलिस ने मामले में सुरेश के साथ तीन और आरोपियों – दिनेश, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक को गिरफ्तार किया था। सुरेश को हैदराबाद से पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह पत्रकार द्वारा घोटाले की खबरें प्रकाशित करना था।

CG NEWS : घोटाले के अन्य आरोपी

CG NEWS : इस मामले में 30 जुलाई को PWD के 5 अफसर भी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें रिटायर्ड EE, तत्कालीन इंजीनियर और SDO शामिल थे। सभी को बाद में जमानत मिल गई।

CG NEWS : जांच में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

CG NEWS : SIT ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा CDR खंगाले, CCTV फुटेज देखे, और AI व OSINT टूल्स की मदद ली। आरोपियों ने मुकेश का मोबाइल 50 किमी दूर नदी में फेंक दिया था।

CG NEWS : कोर्ट का कड़ा रुख

CG NEWS : हाईकोर्ट ने माना कि सुरेश चंद्राकर के खिलाफ लगे आरोप न केवल आर्थिक अपराध बल्कि हत्या जैसे जघन्य अपराध से जुड़े हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। मामले की आगे की सुनवाई जारी है।

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