Thursday, September 24, 2026
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Chhindwara News : चौरई और अमरवाड़ा के लोधी समाज ने गुलाबी गैंग कमांडर की बिना शर्त रिहाई की मांग की, राज्यपाल को दिया ज्ञापन

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Chhindwara News : छिंदवाड़ा : जिला महिला लोधी सामाजिक संगठन की पूर्व जिला अध्यक्ष व गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ महारास्ट्र की कमांडर श्रीमती पूर्णिमा वर्मा समाज की एक सशक्त, निर्भीक एवं निष्कलंक महिला कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से महिलाओं के उत्थान, सामाजिक बुराइयों, शराब बंदी एवं जनहित के कार्यों में सक्रिय रूप से कार्यरत रही हैं। 30 अगस्त 25 को उन्हें असंवेधानिक व अन्यायपूर्ण एवं आधारहीन आरोपों के तहत उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपनी निजी कार से अपने निवास जा रही थी.

 

Chhindwara News : उस समय बिना अपराध किये ही जबरन कोतवाली छिंदवाड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बिना उस एम.एल.सी. कराये रात्रि में थाने में बिठाकर रखा जबकि कानून में प्रावधान है कि किसी भी महिला को रात्रि में गिरफ्तार करके पुलिस थाने में नही रखा जा सकत, यह पूर्णतः असंवेधानिक है, मानवीय अधिकार का खुला उल्लंघ्न है इस गिरफ्तारी से न केवल समाज की महिलाओं में, बल्कि समस्त सामाजिक नागरिकों में गहरा आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

Chhindwara News : यह गिरफ्तारी पूर्णतः न्याय के विरुद्ध है और सामाजिक आंदोलनों को दबाने का प्रयास प्रतीत होती है । इस घटना के विरोध में आज लोधी समाज चौरई द्वारा एस.डी.एम. चौरई के माध्यम से राज्यपाल और जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि – 1) गुलाबी गैंग की कमांडर श्रीमती पूर्णिमा वर्मा की शीघ्र एवं बिना शर्त रिहाई की जाए 2) उन पर लगाए गए झूठे प्रकरणों को तत्काल वापस लिया जाए, 3) महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, 4) श्रीमति पूर्णिमा वर्मा को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया।

 

Chhindwara News : जाने 5) श्रीमती पूर्णिमा वर्मा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के पूर्व एम.एल.सी. नही कराना और पेश किये जाने के बाद अधिवक्ता के माध्यम से सक्षम जमानत व सक्षम जमानतदार पेश किया जाने के बाद भी रिहा न करना अनुचित रूप से सालवेन्सी 50000 की माँग करना छिंदवाड़ा कार्यपालिक दाँडिक मजिस्ट्रेट की हठ धर्मिता की न्यायिक जांच के निर्देश दिये जाने, 6) किसी भी व्यक्ति को धारा 126-170 बी.एन.एस.एस.के तहत गिरफ्तार किया जाकर मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजने के 48 घण्टे बाद स्वतः ही शासन द्वारा संज्ञान लेकर अभियुक्त से स्वयं की प्रतिभूति पर रिहाई करने के आदेश दिया जान निरंतर 4 दिनों से पूर्णिमा वर्मा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

 

Chhindwara News : उन्हे रिहा किया जाने के आदेश दिया जाने चाहिए इस संबंध मे उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्याय दृष्टांत भी है जो अवलोकनीय है नही तो संवेधानिक व मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन माना जावे एवं संबंधित दोषी अधिकारी पर कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाने की मांग की है । लोधी समाज संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी इन न्यायोचित माँगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो समाज को विवश होकर उग्र आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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