Indigo Airlines : नई दिल्ली | दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला एक महिला यात्री, पिंकी, से जुड़ा है, जिसने बाकू से दिल्ली की उड़ान के दौरान गंदी, दागदार और असुविधाजनक सीट मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी।
Indigo Airlines : शिकायत के अनुसार, 2 जनवरी 2025 की यात्रा के दौरान महिला ने एयरलाइन स्टाफ को अपनी समस्या बताई, लेकिन उसे “उपेक्षापूर्ण” रवैया दिखाते हुए अस्थायी रूप से दूसरी सीट दे दी गई। पिंकी का आरोप था कि इस व्यवहार से उसे मानसिक तनाव और असुविधा हुई।
आयोग ने कहा कि इंडिगो की ओर से आवश्यक सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट पेश न करना, जो फ्लाइट संचालन और यात्री घटनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, उनकी लापरवाही को साबित करता है। नतीजतन, आयोग ने महिला को मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए 1.5 लाख रुपये और मुकदमे का 25 हजार रुपये का खर्च अदा करने का निर्देश दिया।
इस फैसले ने एक बार फिर साबित किया है कि हवाई यात्रा में भी यात्री अधिकारों के उल्लंघन पर कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।













