Baloda Bazar News: बलौदाबाजार। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से मिली जांच रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के प्रतिवेदन के आधार पर तीनों के जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।
Baloda Bazar News: आदेश के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम करहीबाजार निवासी अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान, थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम कटगी निवासी संतोष थवाईत पिता स्व. फिरत थवाईत और भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है।
इन जिलों में प्रवेश पर रोक
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार तीनों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं से बाहर रहना होगा।
Baloda Bazar News: 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश
Baloda Bazar News: प्रशासन ने तीनों आरोपियों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।






