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Adulterated Paneer: मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: अम्बाह और जौरा से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त

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मुरैना [Nishanebaaz News]Morena Food Department Seizes Adulterated Paneer Mawa Ghee। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अम्बाह और जौरा तहसील क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो संदिग्ध घी जब्त किया है।

जब्त किए गए सभी खाद्य पदार्थों के नमूने (सैंपल) एकत्रित कर गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेज दिए गए हैं।

अम्बाह और जौरा क्षेत्र में खाद्य विभाग की छापेमारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया:

  • अम्बाह क्षेत्र (ग्राम चक्रपाण का पुरा दांडोली): खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह परिहार ने केशव बघेल की डेयरी पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान मावा और घी के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी भारी अनियमितता और संदेह होने पर 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया गया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत ₹45,500 बताई गई है।

  • जौरा क्षेत्र: खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम और महेंद्र सिंह सिरोहिया की टीम ने दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की:

    • दिव्यांश ट्रेडिंग कंपनी: यहाँ से 103 किलो संदिग्ध पनीर (अनुमानित मूल्य ₹36,050) जब्त किया गया।

    • जय बजरंग डेयरी: यहाँ से 79 किलो संदिग्ध पनीर (अनुमानित मूल्य ₹25,280) जब्त किया गया।

कार्रवाई और जब्त सामग्री का ब्योरा

क्षेत्र / तहसील स्थान / प्रतिष्ठान का नाम जब्त सामग्री अनुमानित मूल्य अधिकारी
अम्बाह केशव बघेल डेयरी (दांडोली) 40 किलो मावा, 45 किलो घी ₹45,500 अनिल प्रताप सिंह परिहार
जौरा दिव्यांश ट्रेडिंग कंपनी 103 किलो पनीर ₹36,050 दिनेश सिंह निम, महेंद्र सिंह सिरोहिया
जौरा जय बजरंग डेयरी 79 किलो पनीर ₹25,280 दिनेश सिंह निम, महेंद्र सिंह सिरोहिया

लैब रिपोर्ट आने के बाद होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब्त पनीर को जांच रिपोर्ट आने से पहले एनालॉग अथवा अमानक घोषित नहीं किया जा रहा है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसकी वास्तविक गुणवत्ता और संरचना के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग :

“यदि लैब जांच में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं या पनीर व मावा में वनस्पति वसा (Vegetable Fat) या अन्य अमानक पदार्थों की मिलावट पाई जाती है, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSA 2006) और संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

विभाग ने चेतावनी दी है कि जिले में मिलावटी, अमानक और भ्रामक दावों के साथ बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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VIKASH KHALKHO
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विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।

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