Wallfort Valencia Raipur Case : रायपुर:छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शहर की प्रमुख आवासीय परियोजना “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) द्वारा स्वीकृत नक्शे और ले-आउट के विपरीत निर्माण करने के कारण की गई है।
नियमों की अनदेखी: STP निर्माण में बड़ा विचलन
मामले की सुनवाई के दौरान रेरा ने पाया कि प्रमोटर ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ले-आउट का पालन नहीं किया। परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण उस स्थान या विधि से हटकर किया गया जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत था। यह कृत्य रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जो कहता है कि निर्माण केवल अनुमोदित रेखांकन और विनिर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए।
आबंटितियों के हित में नहीं टूटेगा STP
प्राधिकरण ने पाया कि वर्तमान में इस STP का उपयोग कॉलोनी के रहवासी कर रहे हैं। सार्वजनिक सुविधा और आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, रेरा ने STP को ढहाने या दोबारा बनाने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन प्रमोटर को इस गंभीर लापरवाही के लिए 10 लाख रुपये का दंड जमा करने का आदेश दिया है।
प्रमोटरों को सख्त संदेश
छत्तीसगढ़ रेरा ने इस फैसले के माध्यम से प्रदेश के सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को चेतावनी दी है कि स्वीकृत ले-आउट से बिना अनुमति किया गया कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।













