Surajpur Rice Mill Accident News : सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नैनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ‘मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट’ के राइस मिल में हुए भीषण हादसे के मामले में पुलिस ने मिल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाली पुलिस ने जांच रिपोर्ट के आधार पर संचालक संदीप अग्रवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
क्या था पूरा घटनाक्रम?
बीती 13 दिसंबर को राइस मिल में चावल की बोरियां भरने का काम चल रहा था। इसी दौरान मिल परिसर के भीतर बनी एक जर्जर और कमजोर पार्टीशन दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में तीन मजदूरों—वेद सिंह, भोजसाय और विपुल राजवाड़े (निवासी चुनगढ़ी)—की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था।
जांच में खुली प्रबंधन की पोल
हादसे के बाद कलेक्टर एस. जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने घटनास्थल का मुआयना कर सख्त जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि:
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सुरक्षा उपकरणों का अभाव: मिल प्रबंधन ने मजदूरों को हेलमेट या अन्य कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए थे।
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जानबूझकर जोखिम: जर्जर दीवार की स्थिति का पता होने के बावजूद मजदूरों को वहीं काम करने के लिए मजबूर किया गया।
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प्रशासनिक लापरवाही: सुरक्षा मानकों की अनदेखी स्पष्ट रूप से सामने आई।
कानूनी शिकंजा और भविष्य की कार्रवाई
प्रशासनिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने संचालक संदीप अग्रवाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों पर भी आने वाले समय में गाज गिर सकती है।
“मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।” — प्रशासनिक आधिकारिक पक्ष
इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मिल संचालकों और प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया है।











