Surajpur News: सूरजपुर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सहायक शिक्षक मधुसूदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उसका मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।
Surajpur News: जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी शिक्षक ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद कथित तौर पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और बार-बार शारीरिक शोषण किया।
मामले की शिकायत मिलने के बाद भटगांव पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
शिक्षा विभाग ने भी की कार्रवाई
शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। विभागीय आदेश के अनुसार, आरोपी शिक्षक का कृत्य प्रथम दृष्टया विभाग की छवि को धूमिल करने वाला माना गया है।
शिक्षा विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के रूप में भी माना है। इसी आधार पर शिक्षक मधुसूदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा मुख्यालय
Surajpur News: जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में मधुसूदन गुप्ता का मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय रहेगा। इस दौरान उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की जांच और न्यायालय की आगे की कार्रवाई के आधार पर मामले में अगली प्रक्रिया तय होगी।






