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Human trafficking : मानव तस्करी का सनसनीखेज खुलासा : पड़ोसी ने ही बुना था जाल, अम्बिकापुर से दिल्ली तक फैला नेटवर्क

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Human trafficking : अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की को अच्छी नौकरी और पैसों का लालच देकर दिल्ली ले जाया गया और वहां उसे एक युवक को तीन लाख रुपये में बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है।

Human trafficking : घटना का विवरण (FIR के अनुसार):

लखनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता (उम्र 18 वर्ष से कम) ने पुलिस को बताया कि वह गांव में ही घरेलू काम करती थी। घटना की शुरुआत 15 अक्टूबर 2025 को हुई, जब उसके पड़ोसी धनी कुजूर ने उसे अम्बिकापुर में अच्छे काम और वेतन का लालच देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और ले गया।

पीड़िता को एक सप्ताह तक अम्बिकापुर के ठाकुरपुर रेलवे स्टेशन के पास अलका उरांव और कलावती के घर पर रखा गया। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को ये तीनों आरोपी पीड़िता को ट्रेन से दिल्ली ले गए। वहां से उसे फरीदाबाद ले जाया गया, जहाँ उसे राहुल नाम के एक लड़के के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया।

Human trafficking : 3 लाख रुपये में हुआ सौदा:

पीड़िता ने अपनी आपबीती में बताया कि धनी कुजूर, अलका उरांव और कलावती ने उसे राहुल के घर छोड़ दिया और वहां से चले गए। बाद में उसे पता चला कि इन तीनों ने मिलकर उसे राहुल को 3 लाख रुपये में बेच दिया है। पीड़िता वहां करीब तीन सप्ताह तक बंधक बनकर रही।

Human trafficking : साहस दिखाकर भाग निकली पीड़िता:

11 दिसंबर 2025 की रात पीड़िता किसी तरह राहुल के घर से भागने में सफल रही और रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से वह 15 दिसंबर को अम्बिकापुर वापस लौटी। जब वह बस स्टैंड पर घर जाने का इंतजार कर रही थी, तब आरोपी धनी कुजूर और कलावती ने उसे फिर से घेर लिया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिजनों को पूरी बात बताकर थाना लखनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

Human trafficking : पुलिसिया कार्रवाई:

लखनपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • धारा 143(2): मानव तस्करी।
  • धारा 87: महिला को जबरन ले जाना या मजबूर करना।
  • धारा 3(5): सामूहिक अपराध की साजिश।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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VIKASH KHALKHO
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विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।

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