NDPS_ActionCG: सारंगढ़-बिलाईगढ़। सीमावर्ती राज्यों से होने वाली मादक पदार्थों की अवैध आमद और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर के तंत्र से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर नाकेबंदी करते हुए एक आयशर ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है।
तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक में बकायदा व्यावसायिक माल की तरह इमली लोड कर रखी थी, जिसके नीचे करोड़ों के इस काले कारोबार की खेप छुपाई गई थी। पुलिस ने मौके से करीब 9.40 लाख रुपये मूल्य का गांजा जब्त कर दो शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को कस्टडी में ले लिया है।
डोंगरीपाली मोड़ पर घेराबंदी, ओडिशा से आ रहे संदिग्ध ट्रक को पुलिस ने दबोचा
डोंगरीपाली पुलिस से प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, थाना प्रभारी को गोपनीय सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर एक ट्रक भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लेकर आगे बढ़ने वाला है। सूचना के तत्काल बाद पुलिस टीम ने 29 जून को सुहेला-बरमकेला मुख्य मार्ग पर स्थित डोंगरीपाली मोड़ के पास सामरिक रूप से कड़ा पहरा और घेराबंदी लगा दी।
इसी दौरान ओडिशा की ओर से आ रही उत्तर प्रदेश के पासिंग नंबर वाली एक संदिग्ध आयशर ट्रक (क्रमांक UP-30-DT-5256) को रुकवाकर जब कड़ाई से तलाशी ली गई, तो इस बड़ी अंतर्राज्यीय तस्करी का पर्दाफाश हुआ।
12 टन इमली के नीचे था गांजे का स्टॉक; ट्रक और तीन मोबाइल फोन भी जब्त
जब पुलिस कर्मियों ने ट्रक के भीतर प्रवेश कर जांच शुरू की, तो उसमें प्रथम दृष्टया लगभग 12 टन इमली की बोरियां भरी हुई पाई गईं। किंतु, जब उन बोरियों को हटाकर नीचे सघन जांच की गई, तो पैकेटों में सीलबंद करके रखा गया कुल 94 किलोग्राम अवैध कच्चा गांजा बरामद हुआ। बाजार में इस जब्तशुदा गांजे की अनुमानित कीमत करीब 9,40,000 रुपये आंकी गई है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ, तस्करी में प्रयुक्त आयशर ट्रक और आरोपियों के पास से मिले तीन स्मार्टफोन को साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है।
झारखंड और मध्य प्रदेश के आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पहचान जगत मोदक (निवासी झारखंड) और सुनील वर्मा (निवासी मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा के अंदरूनी इलाकों से कम दामों में गांजा खरीदकर उसे अन्य राज्यों के बड़े तस्करों और पेडलर्स को ऊंचे दामों में सप्लाई करने की फिराक में थे।
डोंगरीपाली थाना पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 20(बी) और 29 के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस प्रशासन अब इस नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं का पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज की गहन तकनीकी जांच कर रहा है।







