Raipur News: रायपुर: रायपुर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। तय समय के बाद बकाया राशि पर 17% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
Raipur News: नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालय 31 मार्च तक छुट्टियों में भी खुलेंगे, जिनमें 26 मार्च (रामनवमी), 28-29 मार्च (शनिवार-रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) शामिल हैं। इसके अलावा, नागरिक ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकते हैं, ‘मोर रायपुर’ ऐप या नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से। प्रशासन ने सभी बकायेदारों से समय पर भुगतान करने की अपील की है।











