Raipur Crime : रायपुर: रावाभाठा स्थित गौरव रंग उद्योग कंपनी में हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया प्रियंका मिश्रा (23 वर्ष) ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 फरवरी 2026 की रात करीब 7:30 बजे कंपनी के द्वितीय तल स्थित कमरे में उनके पति आशीष मिश्रा के साथ मौजूद थीं। उसी दौरान हिना निषाद ने कथित रूप से अरविंद साहू को बुलाया।
Raipur Crime : आरोप है कि कंपनी मालिक से नशे की शिकायत करने की बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान अरविंद साहू ने गाली-गलौज करते हुए धारदार बटनदार चाकू से आशीष मिश्रा पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके सीने, सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पर प्रियंका मिश्रा भी घायल हो गईं।घायल आशीष मिश्रा को पहले एन.के.डी. अस्पताल बिरगांव और बाद में एम्स अस्पताल टाटीबंध, रायपुर में भर्ती कराया गया।
Raipur Crime : प्रकरण में अपराध क्रमांक 138/2026 के तहत बीएनएस की धाराएं 296, 351(2), 109 दर्ज की गईं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद धारा 115(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई। पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम और सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई।
Raipur Crime : मुख्य आरोपी अरविंद साहू (27 वर्ष), निवासी गेंदपुर, थाना कर्वधा, जिला कबीरधाम को उसके गृहग्राम कर्वधा से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू जब्त किया गया। पूछताछ में सामने आया कि हिना निषाद (23 वर्ष), निवासी शक्तिपारा उरकुरा, थाना खमतराई रायपुर, ने अरविंद साहू को फोन कर बुलाया था। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
Raipur Crime : जब्ती
* 01 बटनदार धारदार चाकू
* 02 मोबाइल फोन
Raipur Crime : आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।पुलिस के अनुसार, अरविंद साहू पूर्व में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं मारपीट के कुल 8 मामलों में जेल जा चुका है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।










