CG Shramik Card Update: छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की बड़ी घोषणा: श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार के अनुसार सुधार कराना हुआ अनिवार्य

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CG Shramik Card Update: रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नए शासकीय आदेश के मुताबिक, सभी पूर्व पंजीकृत श्रमिकों को अपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि और लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अपने ‘श्रमिक पंजीयन कार्ड’ (लेबर कार्ड) में आधार कार्ड के विवरण के अनुसार संशोधन एवं अद्यतन (अपडेट) कराना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया भी बड़े पैमाने पर प्रारंभ की जा रही है।

नाम, जन्मतिथि और लिंग का मिलान आवश्यक; डाटा मिसमैच होने पर रुक सकता है लाभ

श्रम विभाग के आला अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है कि श्रमिक के पुराने पंजीयन अभिलेख में दर्ज मूल विवरण— जैसे कि नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, लिंग और पंजीकृत मोबाइल नंबर— पूरी तरह से उनके आधार अभिलेख में उपलब्ध वर्तमान विवरण के अनुरूप (मैच) होने चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों के विवरणों में जरा सी भी विसंगति या भिन्नता पाई जाती है, तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया अटक जाएगी। इस दृष्टि से विभाग ने डेटाबेस को शुद्ध करने के लिए श्रमिक पंजीयन विवरण के संशोधन की दंडात्मक व सुधारात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दी है।

जिले के 40,579 पंजीकृत श्रमिकों के कार्डों में सुधार का बड़ा लक्ष्य

विभागीय मंडलों की समीक्षा: प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अकेले जिले में ही ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ तथा ‘छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल’ के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 40,579 श्रमिकों के लेबर कार्डों में आधार के अनुरूप व्यापक संशोधन और विधिक सुधार किया जाना है। इस भारी-भरकम लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए श्रम विभाग का पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से जुट गया है, ताकि वास्तविक असंगठित कर्मकारों को ही राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सीधा लाभ मिल सके।

चॉइस सेंटरों (CSC) को मिली विधिक जिम्मेदारी, श्रमिक स्वयं करा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
श्रम विभाग ने इस पूरी संशोधन प्रक्रिया को सुगम और श्रमिकों के अनुकूल बनाने के लिए जिले भर में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सी.एस.सी.) और ग्राहक सेवा केंद्रों को आधिकारिक रूप से अधिकृत किया है। योजना के तहत जिले के कोई भी पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी सी.एस.सी. केंद्र में स्वयं जाकर अपने वर्तमान मूल आधार कार्ड को प्रस्तुत कर उसके अनुरूप अपने लेबर कार्ड के डाटा को ऑनलाइन संशोधित करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष शिविरों के आयोजन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है, जिससे निरक्षर और दूरदराज के श्रमिकों को कोई असुविधा न हो।

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