Raigarh Industrial Safety Fine : रायगढ़। औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते हादसे और श्रमिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। रायगढ़ जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन करने वाली सात औद्योगिक इकाइयों पर शिकंजा कस दिया है। विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद श्रम न्यायालय, रायगढ़ ने सभी दोषी कंपनियों पर लाखों रुपए के आर्थिक दंड लगाए हैं।
Raigarh Industrial Safety Fine : जांच में पाया गया कि संबंधित इकाइयों ने न केवल कार्यस्थल की सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, बल्कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और औद्योगिक स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन किया। श्रम न्यायालय ने अक्टूबर 2025 में अपने आदेश में इन कंपनियों को दोषी ठहराया और उन्हें निम्नानुसार जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया —
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नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा.लि. – ₹3.90 लाख
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एनआर इस्पात एंड पावर प्रा.लि. – ₹1.60 लाख
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स्वाई एल्यॉयज एंड पावर प्रा.लि. – ₹2.40 लाख
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सिंघल स्टील एंड पावर प्रा.लि. – ₹12 हजार
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बी.एस. स्पंज प्रा.लि. – ₹2.10 लाख
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शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड – ₹50 हजार
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जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (यूनिट-2) – ₹50 हजार
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक ने कहा कि यह कार्रवाई “श्रमिकों की सुरक्षा और औद्योगिक मानकों के पालन” को सुनिश्चित करने की दिशा में की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी इकाई ने सुरक्षा नियमों की अवहेलना की, तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम को लेकर सामाजिक संगठनों ने विभाग की सराहना की है, वहीं श्रमिक संगठनों ने इसे “सकारात्मक शुरुआत” बताया है। यह फैसला उन कंपनियों के लिए चेतावनी है जो अब तक सुरक्षा नियमों को केवल औपचारिकता समझती थीं। रायगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण और हादसों पर यह कार्रवाई एक बड़ा संकेत है कि अब श्रमिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा।












