NPS-OPS Pension Rules: नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। यह बदलाव उन पात्र मामलों पर लागू होगा, जिनमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के बाद NPS से OPS में स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
नई SOP का उद्देश्य पेंशन से जुड़े मामलों में आने वाली प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर करना और संबंधित पेंशनरों या उनके परिवारों के लिए औपचारिकताएं आसान बनाना है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 को जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेगी।
क्या कहा वित्त मंत्रालय ने?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, NPS से OPS में पेंशन मामलों के स्थानांतरण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संशोधित SOP को मंजूरी दी गई है। संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसके प्रावधानों को लागू करने तथा जरूरी जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
नया PPO कैसे जारी होगा?
NPS से OPS में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र पेंशनर को नया नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जाएगा। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कार्यालयों और पेंशन अधिकारियों की होगी।
नया PPO मिलने के बाद पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) संबंधित बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद बैंक पुराने दस्तावेज की आवश्यक प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेजेगा।
जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का नियम जारी
पेंशनरों को हर साल नवंबर में बैंक में अपना जीवन प्रमाणपत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। संशोधित प्रक्रिया के बावजूद यह नियम पहले की तरह जारी रहेगा।
सरकार ने क्यों बदली प्रक्रिया?
सरकार का कहना है कि पहले NPS से OPS में पेंशन मामलों को स्थानांतरित करने के दौरान कई तरह की प्रक्रियागत परेशानियां सामने आती थीं। संशोधित SOP के जरिए इन समस्याओं को कम करने और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है।
NPS से जुड़े लोगों के लिए ‘NPS Central’ भी शुरू
NPS-OPS Pension Rules: इसी बीच NPS अंशधारकों के लिए ‘NPS Central’ नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। इसके जरिए पंजीकरण, निवेश और पेंशन खातों के प्रबंधन जैसी सेवाओं को एक साझा डिजिटल इंटरफेस पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इस प्लेटफॉर्म को NPS के तहत काम करने वाली तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
NPS-OPS Pension Rules: ध्यान दें कि NPS से OPS में जाने की संशोधित प्रक्रिया सभी NPS कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू होने वाला सामान्य विकल्प नहीं है। यह खबर में बताए गए पात्र मृत्यु या दिव्यांगता संबंधी मामलों के संदर्भ में है। कर्मचारियों को अपनी पात्रता और लागू नियमों की पुष्टि संबंधित विभाग से करनी चाहिए।