Tuesday, August 18, 2026
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Dial 112 Negligence Case: एक्सीडेंट के बाद तमाशबीन बने रहे आरक्षक! रायपुर पुलिस उपायुक्त ने जारी किया निलंबन आदेश

Dial 112 Negligence Case: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपातकालीन पुलिस सेवा ‘डायल-112’ में तैनात एक आरक्षक को शासकीय कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने और आम जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए रायपुर के पुलिस उपायुक्त (DCP) उमेश प्रसाद गुप्ता ने आरक्षक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है। निलंबित सिपाही को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) रायपुर संबद्ध कर दिया गया है।

सिटी सेंटर मॉल के सामने कार-बाइक भिड़ंत के बाद हुआ विवाद

जारी आधिकारिक निलंबन आदेश के अनुसार, यह पूरी घटना 30 जून 2026 की रात करीब 11:00 बजे की है। रायपुर के व्यस्ततम वीआईपी रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल के सामने सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। सड़क दुर्घटना की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय चश्मदीदों और पीड़ितों ने तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन नंबर डायल-112 को कॉल कर इसकी सूचना दी थी।

सूचना के बाद भी देरी से पहुंचे, मौके पर किया अमर्यादित व्यवहार

आरोप है कि घटना की लाइव लोकेशन और सूचना कमांड सेंटर से मिलने के बावजूद ‘डायल-112’ वाहन में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा मौके पर काफी विलंब से पहुंचे। हादसे के बाद जहां घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और मदद की उम्मीद थी, वहीं आरक्षक ने वहां पहुंचकर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय मौजूद लोगों और पीड़ितों के साथ अमर्यादित और अभद्र व्यवहार किया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने पुलिसकर्मी के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत आला अधिकारियों से की थी।

रक्षित केंद्र संबद्ध, निलंबन अवधि में मिलेगा केवल निर्वाह भत्ता

मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता ने कड़ा एक्शन लिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी और जनता के साथ दुर्व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षक संदीप शर्मा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, निलंबन की इस अवधि के दौरान आरक्षक संदीप शर्मा को नियमानुसार केवल निर्वाह भत्ता ही देय होगा। रायपुर पुलिस प्रशासन के इस त्वरित एक्शन से विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी मुस्तैदी से ड्यूटी करने का कड़ा संदेश गया है।

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