मोहन सरकार का बड़ा फैसला! बढ़ाई तबादलों की अवधि, अब इस समय तक जारी होंगे आदेश

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CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav

MP Transfer Policy 2026: MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में तबादलों की समय सीमा को लेकर अहम निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से ट्रांसफर सूची का इंतजार कर रहे हजारों अधिकारी और कर्मचारियों को राहत मिली है।

MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत पहले सामान्य तबादलों की अंतिम समय सीमा 15 जून की रात 12 बजे तक तय की गई थी। लेकिन कई विभागों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। इसके बाद सरकार ने 24 घंटे की विशेष छूट देने का फैसला किया।

अब कब तक जारी हो सकेंगे ट्रांसफर आदेश?
MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के नए फैसले के अनुसार, जिन तबादलों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, उनकी सूची अब 16 जून की रात 12 बजे तक जारी की जा सकेगी। इससे उन विभागों को राहत मिलेगी, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।

क्यों बढ़ानी पड़ी ट्रांसफर की अवधि?
एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्याप ने जानकारी दी कि MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत 15 जून तक ट्रांसफर पोर्टल रात 11 बजे तक सक्रिय रहा। हालांकि कुछ विभागों में तबादलों से जुड़े प्रस्तावों की संख्या अधिक होने के कारण अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसी कारण कैबिनेट ने एक दिन की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का लाभ?
MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 की समय सीमा बढ़ने से उन अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जिनके ट्रांसफर प्रस्ताव पहले से स्वीकृत हो चुके हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग अब तय समय के भीतर आदेश जारी कर सकेंगे।

भोपाल मंत्रालय में हुई अहम कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के अलावा प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। तबादला अवधि बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों की लंबित मांगों और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

क्या आगे भी बढ़ सकती है ट्रांसफर की तारीख?
फिलहाल सरकार ने MP ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत केवल 24 घंटे की अतिरिक्त छूट दी है। यह राहत केवल उन ट्रांसफर आदेशों के लिए है, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की ओर से आगे समय बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपने तबादला आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे थे। सरकार के नए निर्देश के बाद संबंधित विभागों में ट्रांसफर सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

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