Monday, September 21, 2026
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love Jihad case : धार कोर्ट का सख्त फैसला : नाम और धर्म छिपाकर लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपी को सश्रम कारावास, ₹29,000 का जुर्माना

#Nishanebaaz_News
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love Jihad case : धार। जिले के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने एक युवती से छेड़छाड़ और फर्जी पहचान के ज़रिए धोखा देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और कुल ₹29,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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मामला थाना सादलपुर क्षेत्र का है, जहां 20 जून 2024 को ग्राम केसुर रोड सादलपुर स्थित जे.के. मेडिकल दुकान पर आरोपी शाहरूख ने एक युवती का हाथ पकड़कर जबरन दुकान के भीतर ले जाकर उससे अश्लील हरकत की थी। शाहरूख ने युवती से अपना नाम “रोहित” बताकर उसे धोखे में रखा और फोटोज़ लेकर बदनाम करने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, आरोपी जनवरी से जून तक लगातार उससे संपर्क कर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वहीं, आरोपी जुनेद ने भी युवती के साथ दुकान के भीतर गलत हरकतें कीं।

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घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को मिलते ही आरोपी शाहरूख मौके से फरार हो गया, जबकि जुनेद को पुलिस ने तुरंत गिरफ़्तार कर लिया। पीड़िता के आवेदन पर सादलपुर थाने में धारा 354, 354(क), 323, 506 IPC एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया।

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प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश धार की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता शरद कुमार पुरोहित ने 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और जांच अधिकारी के कथनों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी शाहरूख पिता इसरायल निवासी चौकी सेवरा को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 354, 354(क) में दोनों आरोपियों को 2 और 1 वर्ष के कारावास तथा ₹4,000-₹4,000 का जुर्माना दिया गया। कुल मिलाकर दोनों आरोपियों पर ₹29,000 का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी शाहरूख पहले से ही जेल में बंद था, इसलिए न्यायालय ने उसका नया सजा वारंट जारी किया है।

अदालत की टिप्पणी:
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि –

“वर्तमान समय में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में कठोर सजा देना न्यायोचित है, जिससे समाज में अनुकरणीय संदेश जाए।”

इस फैसले से जिले में कानून और न्याय व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा और मज़बूत हुआ है।

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