International airports : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : हवाई अड्डों पर अधिकारियों को कानून के प्रति संवेदनशील होना जरूरी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर काम करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को मौजूदा कानूनों की सही जानकारी और संवेदनशीलता रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह टिप्पणी उस समय आई जब शीर्ष कोर्ट ने प्रवासी भारतीय (एनआरआई) रॉकी अब्राहम की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया। अब्राहम पिछले बीस वर्षों से इटली में बसे हुए हैं।

जनवरी 2025 में दिल्ली हवाई अड्डे पर अब्राहम को हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप था कि वह अपने सामान में हिरण की सींग लेकर जा रहे थे, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंधित बताई गई थी। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बैग से सींग बरामद होने के बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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अब्राहम करीब दो हफ्ते तक हिरासत में रहे, उसके बाद उन्हें जमानत दी गई जिसमें भारत छोड़ने पर प्रतिबंध भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए जांच के आधार पर स्पष्ट किया कि उनके पास मिली वस्तु वास्तव में रेंडियर की सींग थी, जो भारत के वन या वन्यजीव कानून का उल्लंघन नहीं करती।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़े मामलों में अधिकारियों को कानून की सही जानकारी और कानूनी परामर्श लेने के बाद ही गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे गलत फैसलों से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है और अधिकारियों का व्यवहार मानवाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अब्राहम की गिरफ्तारी, प्राथमिकी और उनके खिलाफ सभी कार्यवाहियों को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उन्हें रद्द कर दिया।

“अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अधिकारियों को कानून की सही जानकारी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। गलत कदम न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

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