इस्लामाबाद/रावलपिंडी: पाकिस्तान की विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। यह निर्णय संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनाया गया, जहां इमरान खान इस समय बंद हैं।
मामला महंगी ज्वेलरी के गलत लेन-देन से जुड़ा
यह मामला एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को अत्यधिक कम दाम पर खरीदने से जुड़ा है। अदालत ने इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। बुशरा बीबी को भी इसी धाराओं के अंतर्गत 17 साल कैद दी गई।
जुर्माना और अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नियमों के अनुसार, यदि यह राशि नहीं भरी गई तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कानूनी चुनौती की तैयारी
फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था।
राजनीतिक और कानूनी असर
तोशाखाना-2 केस पाकिस्तान में राजनीतिक और कानूनी हलचल बढ़ाने वाला मामला बन गया है। सजा और जुर्माने का निर्णय इमरान खान के राजनीतिक भविष्य और पार्टी पीटीआई के कामकाज पर भी प्रभाव डाल सकता है।











