Gwalior Airport GPS Case : ग्वालियर। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के सुरक्षाकर्मियों ने एक विदेशी यात्री के सामान से एक प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस जब्त की।
Gwalior Airport GPS Case : घटना का विवरण:
- यात्री की पहचान: नीदरलैंड (Netherlands) के रहने वाले इस यात्री का नाम स्लेग़टेनहाशर्ट रेस्को बताया गया है।
- पकड़े जाने का स्थान: यात्री ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेकिंग से गुजर रहा था।
जब्ती: एयरपोर्ट पर लगी CISF सुरक्षा टीम ने जब उसके बैग की जांच की, तो उसमें जीपीएस (GPS) डिवाइस मिली, जो भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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पुलिस कार्रवाई और प्रारंभिक पूछताछ:
जीपीएस डिवाइस मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तत्काल महाराजपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस विदेशी यात्री को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही है।
प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है:
- यात्रा उद्देश्य: यात्री नीदरलैंड का नागरिक है और भारत भ्रमण पर आया था।
- वीजा: उसका वीजा 05 नवंबर तक वैध है।
- डिवाइस की खरीद: जब्त की गई जीपीएस डिवाइस नीदरलैंड से खरीदी गई थी।
- अनुमति का अभाव: यात्री के पास इस जीपीएस डिवाइस को रखने की कोई वैध अनुमति नहीं थी। वह इसे बिना परमिशन के लेकर घूम रहा था।
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पुलिस ने विदेशी यात्री के खिलाफ टेली कम्युनिकेशन एक्ट की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है। यह मामला संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की गंभीरता को उजागर करता है।













