रायपुर। Nishaanebaz.com-CG Assistant Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (LSAT26) की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया गया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल पुनः खोलने और प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी भी सहायक शिक्षक पद के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आए निर्णय के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के तहत दिव्यांगता की चिह्नित श्रेणियों का विस्तार किया गया है। पूर्व में जारी विज्ञापन की कतिपय प्रतिबंधित कंडिकाओं में संशोधन करते हुए अब सभी पात्र श्रेणियों को समान अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में ई-संवर्ग और टी-संवर्ग दोनों के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समूहवार व श्रेणीवार पदों के स्पष्ट वितरण की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है।
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लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रेणियों को पूर्व में आवेदन से वंचित रखा गया था या पात्रता की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवेदन जमा करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB / व्यापम) द्वारा ऑनलाइन आवेदन की नई तिथियां और विस्तृत समय सारणी अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे चयन मंडल के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें और नई तिथियों के संबंध में जारी होने वाले अधिकृत नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें।
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गौरतलब है कि प्रदेश भर में कुल 2,292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के ई-संवर्ग और बस्तर व सरगुजा संभाग के टी-संवर्ग के पद शामिल हैं। न्यायालय के इस मानवीय और नीतिगत हस्तक्षेप के बाद अब सैकड़ों योग्य दिव्यांग युवाओं को राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व संशोधित विज्ञापन और आरक्षण नियमों का भली-भांति अध्ययन करने का परामर्श दिया गया है।
