पालतू कुत्तों पर नियंत्रण : हावड़ा नगर निगम ने लाइसेंस नियम किया लागू

हावड़ा। हावड़ा नगर निगम ने सितंबर से विदेशी नस्ल और मिक्स-ब्रीड कुत्तों के लिए पेट लाइसेंस अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके लिए कुत्ते के मालिक का आधार कार्ड और कुत्ते का एंटी-रेबीज वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। लाइसेंस की वार्षिक फीस 150 रुपये रखी गई है।

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मुख्य बातें

  • लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लिया जा सकेगा और हर साल नवीनीकृत करना होगा।
  • नियम का पालन न करने वालों को पहले जागरूक किया जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • शुरुआत में यह नियम विदेशी और मिक्स-ब्रीड कुत्तों पर लागू होगा; भविष्य में इसे पालतू या विदेशी पक्षियों पर भी लागू करने की योजना है।
  • हावड़ा नगर निगम का कहना है कि यह कदम पालतू पशुओं को नियंत्रित करने और रेबीज जैसी बीमारियों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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प्रतिक्रिया

  • डॉग लवर्स और एक्टिविस्ट रुपिंदर सिंह परमार ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
  • शिह त्जू नस्ल के कुत्ते की मालिक डॉ. पियाली घोष ने सवाल उठाया कि क्या यह लाइसेंस गुमशुदा पालतू जानवरों की खोज में मददगार साबित होगा।

हावड़ा नगर निगम ने इस पहल के तहत जागरूकता अभियान भी शुरू करने की तैयारी की है ताकि नागरिक नियमों के प्रति सजग हों और पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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