Monday, August 17, 2026
Home Chhattisgarh Collector Gaurav Benal Action : नियम विरुद्ध कोयला-राखड़ ढोने वालों को अल्टीमेटम:...

Collector Gaurav Benal Action : नियम विरुद्ध कोयला-राखड़ ढोने वालों को अल्टीमेटम: परिवहन अधिकारी ने दी FIR और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

Collector Gaurav Benal Action : सिंगरौली (13 फरवरी 2026): जिला कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशों के बाद सिंगरौली जिले में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हो गया है। परिवहन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने महुआगंवा–सरई और सीधी–रीवा मार्ग पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत ले जा रहे वाहनों को जप्त किया है और नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर चालानी कार्रवाई की है।

कलेक्टर की बैठक के बाद एक्शन मोड में अमला

हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय (DL) बैठक में कलेक्टर गौरव बैनल ने स्पष्ट किया था कि राखड़ (फ्लाई ऐश), कोयला, रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन में खनिज विभाग के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

कार्रवाई की मुख्य बातें:

  • ओवरलोड रेत वाहन जप्त: रेत का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहन क्रमांक MP53 ZC 5860 को पकड़कर निवास चौकी परिसर में जप्त किया गया है।

  • बसों पर जुर्माना: नियम विरुद्ध संचालित हो रही दो बसों (MP53 ZE 9125 एवं MP53 P 0725) के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और उनके चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई।

  • दस्तावेजों की जांच: टीम द्वारा PUC (प्रदूषण सर्टिफिकेट), फिटनेस, बीमा और खनिज परिवहन अनुमति (e-TP) की गहनता से जांच की गई।

  • सड़क सुरक्षा: पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात में दुर्घटनाएं रोकने के लिए मालवाहक वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए।

प्रशासन की खुली चेतावनी: होगी FIR

परिवहन विभाग ने दोटूक शब्दों में कहा है कि यदि कोई वाहन स्वामी अवैध खनिज परिवहन में लिप्त पाया जाता है या शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। बिना वैध ई-टीपी (e-TP) के खनिज ढोना अब महंगा पड़ेगा।

आमजन और वाहन स्वामियों के लिए संदेश

प्रशासन ने अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए:

  1. बिना तिरपाल के खुले माल का परिवहन न करें।

  2. ओवरलोडिंग से बचें और सभी वैधानिक दस्तावेज (PUC, इंश्योरेंस) साथ रखें।

  3. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को शून्य किया जा सके।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here