Saturday, September 12, 2026
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Rent Agreement Rules 2026: रेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत से पहले परखें ये 5 अहम शर्तें, बाद में पछतावे से बचाएगी थोड़ी सी सावधानी

नई दिल्ली। Nishaanebaz.com-Rent Agreement Rules 2026: नए शहर या इलाके में घर ढूंढने की आपाधापी में अक्सर लोग मनपसंद मकान मिलते ही बिना सोचे-समझे और बिना पढ़े रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) पर दस्तखत कर देते हैं। जानकारों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यही जल्दबाजी आगे चलकर किरायेदार और मकान मालिक के बीच तीखे विवाद और वित्तीय नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है। ऐसे में किराए का घर लेते समय एग्रीमेंट की हर एक बारीकी को समझना और लिखित में दर्ज कराना बेहद जरूरी है।

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रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले सबसे पहले मासिक किराए की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit), किराएदारी की कुल अवधि और नोटिस पीरियड (Notice Period) की शर्तों को ध्यान से जांचना चाहिए। यदि एग्रीमेंट में कोई लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) शामिल है, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, किराया बढ़ाने की समयावधि और प्रतिशत दर पहले से तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अचानक किराया बढ़ाने को लेकर कोई असमंजस न रहे।

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घर खाली करते समय सबसे अधिक विवाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी को लेकर होते हैं। केंद्र सरकार के मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) के तहत रिहायशी परिसरों के लिए अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर ही सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का प्रावधान है। हालांकि राज्य अपने स्तर पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। एग्रीमेंट में यह साफ लिखा होना चाहिए कि डिपॉजिट की रकम कब और किन परिस्थितियों में कटौती के साथ या पूरी वापस की जाएगी। शिफ्ट होने से पहले घर के नल, बिजली, दीवारों व फर्नीचर की तस्वीरें ले लेना भी समझदारी है।

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प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की सलाह है कि मकान मालिक के किसी भी मौखिक वादे (Oral Commitment)—जैसे पार्किंग सुविधा, पेंट कराने या मेंटेनेंस चार्ज न लेने—पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। इन सभी बातों के साथ-साथ पालतू जानवर (Pets) रखने की अनुमति, बिजली-पानी के बिल और सोसाइटी मेंटेनेंस शुल्क का जिक्र एग्रीमेंट में होना चाहिए। किराए और डिपॉजिट के भुगतान की रसीद या बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हमेशा संभालकर रखें, ताकि किसी भी कानूनी या वित्तीय विवाद से बचा जा सके।

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