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Chhattisgarh Transfer Ban : चुनाव आयोग ने SIR ड्यूटी में लगे अफसरों को जहाँ हैं, वहीं रहें का दिया आदेश…

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Chhattisgarh Transfer Ban : रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में तबादलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह रोक अगले साल 6 फरवरी 2026 तक लागू की है। यह फैसला राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्य को निर्बाध और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के लिए लिया गया है।

Chhattisgarh Transfer Ban : प्रमुख बिंदु:

तबादला रोक की अवधि: 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 (मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक) तक।

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कारण: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराना।

प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी: इस प्रतिबंध में कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) और SIR कार्य से जुड़े अन्य सभी अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

आदेश जारी: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 30 अक्टूबर 2025 की तारीख में यह आदेश जारी किया, जिसे राज्योत्सव और प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जारी किया गया।

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सर्वोच्च प्राथमिकता: निर्वाचन आयोग इस पुनरीक्षण कार्य को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसके कारण कार्य में लगे कर्मियों की ड्यूटी SIR कार्य पर स्थिर कर दी गई है।

 

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