रायपुर। Nishaanebaz.com-CG Janmashtami Dry Day: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेशभर में व्यापक प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को पूरे छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों की सीमाओं के भीतर आने वाले पशुवध गृहों (Slaughterhouses) और मांस-मटन की बिक्री वाली दुकानों को पूरी तरह बंद रखने यानी ‘नो नॉन-वेज डे’ के सख्त निर्देश दिए हैं।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को प्रदेश भर में संचालित सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रतिबंध की यह परिधि केवल दुकानों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और मदिरा परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी इस दौरान अपनी सेवाएं बंद रखनी होंगी। इसके अतिरिक्त, भांग और भांगघोटा की फुटकर बिक्री दुकानों पर भी ताले लटके रहेंगे।
शासन के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान गैर-मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों और निजी प्रतिष्ठानों में भी किसी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और अवैध संग्रह पर भी पूर्णतः रोक रहेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो आबकारी अधिनियम के तहत सामग्री जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
| विभाग (Department) | जारी निर्देश (Official Order) | प्रभावित प्रतिष्ठान (Affected Outlets) |
| वाणिज्यिक कर (आबकारी) | पूरे प्रदेश में पूर्ण ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) लागू | देशी-विदेशी शराब दुकानें, बार, क्लब, अहाता, भांग दुकानें |
| नगरीय प्रशासन एवं विकास | नगरीय निकाय सीमाओं में ‘नो नॉन-वेज डे’ | समस्त पशुवध गृह (Slaughterhouses) एवं मांस बिक्री की दुकानें |
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जन्माष्टमी के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और गुपचुप बिक्री पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर के कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय विशेष उड़नदस्ते लगातार गश्त करेंगे। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और अवैध भंडारण के संभावित ठिकानों पर छापेमारी के लिए विशेष जांच दलों का गठन किया गया है।
दूसरी तरफ, नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से जन्माष्टमी का पर्व शांति, सौहार्द और मर्यादा के साथ मनाने की अपील की है।





