गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। Raigarh Auto Driver Arrested: महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत एक बार फिर त्वरित और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सार्वजनिक स्थान पर कार में सवार एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले ऑटो चालक को थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 अक्टूबर 2026 की है। एक 22 वर्षीय युवती पूंजीपथरा से अपने पति के साथ कार में सवार होकर परीक्षा दिलाने के लिए रायगढ़ आई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4:50 बजे पति-पत्नी अपनी कार से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शहर के होटल ट्रिनिटी के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम होने के कारण उन्होंने अपनी कार रोकी और गाड़ी का शीशा नीचे किया। आरोप है कि इसी दौरान ऑटो क्रमांक CG 13 BC 8268 का चालक उनकी कार के पास पहुँचा और युवती की ओर इशारा करते हुए बेहद अशोभनीय व अभद्र टिप्पणियाँ करने लगा। आरोपी के इस शर्मनाक कृत्य से पीड़िता के सम्मान को गहरी ठेस पहुँची।
घटना के तुरंत बाद पीड़ित युवती ने साहस दिखाते हुए थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक अमित तिवारी ने तत्काल संज्ञान लिया और आरोपी ऑटो चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और ऑटो के पंजीयन नंबर (CG 13 BC 8268) के आधार पर गहन छानबीन की, जिससे आरोपी की पहचान उमाशंकर साहू (पिता: टीकम साहू, उम्र: 37 वर्ष, निवासी: राजीव नगर, कोतरारोड, रायगढ़) के रूप में हुई। सुराग मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है।
रायगढ़ पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय व्यवहार या छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस का यह कड़ा रुख आगे भी लगातार जारी रहेगा।
