CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा : अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी पुलूराम कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
CG NEWS : मामला ग्राम रूप डेगा का है, जहां 16 अक्टूबर 2023 की रात पुलूराम ने अपनी पत्नी सुकरी बाई से खाना बनाने को लेकर विवाद किया था और उसकी पिटाई कर दी थी। अगले दिन सुबह सुकरी बाई मृत पाई गई। परिजनों और पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
CG NEWS : जांच के दौरान पुलूराम ने हत्या करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त लोहे की सिटकनी पुलिस ने बरामद की। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
CG NEWS : सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही मृतका के वारिसों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा भी की है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।













