CG NEWS : रायपुर | छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जहाँ ईडी और चैतन्य बघेल के अधिवक्ता आमने-सामने थे। दोनों पक्षों ने कोर्ट में विस्तृत तर्क पेश किए, और सुनवाई के बाद मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी।
ईडी का आरोप: 13 करोड़ का लाभ, 1000 करोड़ की काली कमाई का लेन-देन
ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सामने आए ठोस सबूतों के आधार पर की गई है। उनके अनुसार, चैतन्य ने शराब घोटाले के जरिए “बहुत सारा पैसा लेयर किया”, और उसे अलग-अलग कंपनियों और व्यक्तियों के माध्यम से घुमाया।
ईडी के अनुसार:
चैतन्य को सीधे तौर पर 13 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। लगभग 1000 करोड़ रुपये की अपराध की आय को लेन-देन कर छुपाया गया। यह गतिविधियाँ बघेल एसोसिएट्स, बघेल बिल्डकॉन, सहेली ज्वेलर्स और ढिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड के माध्यम से हुईं। ईडी ने आरोप लगाया कि नकद में लोन देकर, उसे न लौटाना और बिना ब्याज दर्शाए रिकॉर्ड करना—यही “साइफनिंग मॉडल” था। साथ ही, ढिल्लन सिटी मॉल ने अपने कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट खरीदे, लेकिन जांच में सामने आया कि ये सभी लेन-देन नकदी को वैध बनाने की एक चाल थे।
बंसल के बयान का हवाला
ईडी ने शराब कारोबारी लक्ष्मी उर्फ पप्पू बंसल के बयान का हवाला देते हुए बताया कि पैसे की चैन विपिन चावड़ा, दीपेंद्र चावड़ा, केके श्रीवास्तव, रामगोपाल अग्रवाल और अंततः चैतन्य बघेल तक पहुँचती थी। इन चैनलों का उपयोग कर कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए।
चैतन्य के वकील का पलटवार: समन नहीं भेजा, धार्मिक भावनाएं आहत
चैतन्य बघेल की ओर से वकील फैज़ल रिज़वी ने कोर्ट में तर्क दिया कि अब तक ईडी ने उनके मुवक्किल को एक भी समन जारी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई लक्ष्मी उर्फ पप्पू बंसल के बयान के आधार पर की गई है, जिसे कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
रिज़वी ने कहा:
“चैतन्य बघेल को आज उनके जन्मदिन की सुबह गिरफ्तार किया गया, जब वे पूजा कर रहे थे। ईडी की टीम जूते पहनकर पूजा स्थल में घुस गई, जिससे धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुंची।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, और इसे अदालत के समक्ष जोरदार तरीके से रखा गया है।
अदालत ने दी 5 दिन की रिमांड
सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को 5 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। ईडी का कहना है कि उन्हें चैतन्य से और पूछताछ करनी है, ताकि लेन-देन की पूरी चेन और मनी ट्रेल स्पष्ट की जा सके।
राजनीतिक पारा चढ़ा, कांग्रेस का दावा—बदले की कार्रवाई
कांग्रेस पार्टी ने इस गिरफ्तारी को “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बताते हुए इसकी आलोचना की है। वहीं भाजपा ने कहा कि “कानून अपना काम कर रहा है” और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह किसी भी पदाधिकारी का बेटा क्यों न हो।